Punjabi Doordarshan | चुनाव अपडेट
26 मई को पंजाब में सरकारी छुट्टी, निकाय चुनाव के चलते बड़ा फैसला
चंडीगढ़:
पंजाब में 26 मई 2026 को होने वाले नगर निगम, नगर कौंसिल और नगर पंचायत चुनावों को देखते हुए राज्य सरकार ने सार्वजनिक अवकाश (Public Holiday) घोषित किया है। इस दिन पंजाब के साथ-साथ Chandigarh में स्थित राज्य के सभी सरकारी कार्यालय, बोर्ड, कॉरपोरेशन और शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे।
सरकार का उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकें।
High Court कर्मचारियों को भी विशेष छुट्टी
Punjab and Haryana High Court ने भी अहम फैसला लेते हुए अपने उन कर्मचारियों को स्पेशल कैजुअल लीव देने का ऐलान किया है, जो पंजाब में वोटर के रूप में पंजीकृत हैं।
इससे कर्मचारियों को मतदान करने में सुविधा मिलेगी।
शाम 5 बजे थमेगा चुनाव प्रचार
चुनाव से एक दिन पहले शाम 5 बजे प्रचार पूरी तरह बंद हो जाएगा। इसके बाद चुनाव आयोग द्वारा जारी SOP के तहत सख्त नियम लागू किए जाएंगे ताकि मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हो सके।
पोलिंग बूथ के आसपास सख्त पाबंदियां
चुनाव के दिन निम्न नियम लागू रहेंगे:
- मतदान केंद्र के 200 मीटर के दायरे में प्रचार पूरी तरह प्रतिबंधित
- किसी भी प्रकार का पोस्टर, बैनर या टेंट लगाने की अनुमति नहीं
- शोर-शराबा या हंगामा करना प्रतिबंधित
- बिना अनुमति कोई भी व्यक्ति पोलिंग बूथ के पास वाहन नहीं ले जा सकेगा
यह नियम Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita 2023 की धारा 163 के तहत लागू किए जा रहे हैं।
मतदाताओं के लिए जरूरी सलाह
- वोट डालने से पहले अपना नाम वोटर लिस्ट में जरूर जांच लें
- मतदान केंद्र पर वैध पहचान पत्र साथ लेकर जाएं
- भीड़ और अफवाहों से बचें
क्या है इस फैसले का महत्व?
इस तरह की छुट्टी और विशेष प्रावधान चुनाव में मतदाता भागीदारी बढ़ाने के लिए किए जाते हैं। खासकर स्थानीय निकाय चुनावों में, जहां मतदान प्रतिशत अक्सर कम रहता है, यह कदम अहम माना जा रहा है।

