Punjab News: पंजाबी सिंगर दिलप्रीत ढिल्लों के खिलाफ FIR, म्यूजिक कंपनी मालिक ने मारपीट और जान से मारने की धमकी का लगाया आरोप

पंजाबी सिंगर दिलप्रीत ढिल्लों पर FIR दर्ज, म्यूजिक कंपनी संचालक ने मारपीट और पिस्टल दिखाकर धमकाने का लगाया आरोप

मोहाली: पंजाबी गायक दिलप्रीत सिंह ढिल्लों के खिलाफ मोहाली के मटौर थाना में मारपीट, जबरन बंधक बनाने, जान से मारने की धमकी देने और हथियार के इस्तेमाल के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। यह मामला मेलोडी हाउस म्यूजिक कंपनी के संचालक रेअमंत मरवाहा की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया है।

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के साथ-साथ आर्म्स एक्ट के तहत भी मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

टी-सीरीज की डील को लेकर विवाद का आरोप

शिकायतकर्ता रेअमंत मरवाहा के अनुसार, वह पिछले करीब पांच वर्षों से मेलोडी हाउस नाम से म्यूजिक कंपनी चला रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि करीब पांच-छह महीने पहले दिलप्रीत ढिल्लों ने उनसे टी-सीरीज के साथ गानों की रिकॉर्डिंग की डील करवाने के लिए संपर्क किया था।

मरवाहा का कहना है कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों से बातचीत भी करवाई, लेकिन किसी कारणवश यह डील पूरी नहीं हो सकी। इसी बात को लेकर कथित तौर पर दोनों के बीच विवाद पैदा हो गया।

पत्नी के लिए महंगी कार खरीदने की बात कहने का आरोप

शिकायतकर्ता के अनुसार, 22 जुलाई की रात मोहाली के सेक्टर-70 स्थित एक फ्लैट में मुलाकात के दौरान दिलप्रीत ढिल्लों ने कथित रूप से कहा कि उन्हें टी-सीरीज या किसी अन्य बड़ी कंपनी के साथ डील करवाई जाए, क्योंकि उन्हें अपनी पत्नी के लिए 1 से 2 करोड़ रुपये की कार खरीदनी है।

मरवाहा का आरोप है कि जब उन्होंने अपनी असमर्थता जताई तो आरोपी गुस्से में आ गया और उनके साथ मारपीट शुरू कर दी।

पिस्टल दिखाकर धमकी देने का आरोप

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आरोपी ने उनका कॉलर पकड़कर उन्हें दूसरे कमरे में ले जाकर जमीन पर गिराया और पेट, पसलियों तथा शरीर के अन्य हिस्सों पर लात-घूंसों से हमला किया।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मारपीट के बाद दिलप्रीत ढिल्लों ने कथित तौर पर पिस्टल निकालकर उनकी ओर तान दी और उन्हें तथा उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी। शोर मचाने पर आरोपी मौके से फरार हो गया।

घटना के बाद घायल रेअमंत मरवाहा को मोहाली के सिविल अस्पताल, फेज-6 में उपचार के लिए भर्ती कराया गया।

इन धाराओं में दर्ज हुई एफआईआर

पुलिस ने शिकायत के आधार पर दिलप्रीत सिंह ढिल्लों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115(2), 126(2), 351(2) तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 के तहत मामला दर्ज किया है।

मटौर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच अधिकारी एएसआई केवल कुमार ने बताया कि शिकायतकर्ता के बयान के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है और आरोपी को जल्द जांच में शामिल कर पूछताछ की जाएगी।

नोट: इस मामले में दर्ज आरोप शिकायतकर्ता द्वारा पुलिस को दिए गए बयान पर आधारित हैं। पुलिस जांच जारी है और आरोपी की ओर से इस संबंध में सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने आने पर उसे भी शामिल किया जाएगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *