बिना वजह ट्रेन की चेन खींचना पड़ा भारी, फिरोजपुर मंडल में 630 मामले दर्ज, हजारों का जुर्माना

बिना वजह ट्रेन की चेन खींचना पड़ा भारी, फिरोजपुर मंडल में 630 मामले दर्ज, हजारों का जुर्माना

लुधियाना: भारतीय रेलवे द्वारा यात्रियों की सुरक्षा और आपातकालीन परिस्थितियों के लिए उपलब्ध कराई गई अलार्म चेन का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। फिरोजपुर रेल मंडल ने वर्ष 2026 के शुरुआती पांच महीनों में बिना उचित कारण ट्रेन की चेन खींचने के मामलों में बड़ी कार्रवाई की है।

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, 1 जनवरी 2026 से 31 मई 2026 के बीच अनावश्यक चेन पुलिंग के कुल 630 मामले दर्ज किए गए हैं। इन मामलों में संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई और मामलों को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

यात्रियों की सुरक्षा के लिए होती है अलार्म चेन

रेलवे के अनुसार, प्रत्येक रेल कोच में लगी अलार्म चेन केवल वास्तविक आपातकालीन परिस्थितियों में उपयोग के लिए होती है। इसका उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, ताकि किसी गंभीर स्थिति में ट्रेन को रोका जा सके।

हालांकि, कई बार कुछ लोग निजी सुविधा या अन्य गैर-जरूरी कारणों से चेन खींच देते हैं, जिससे रेल संचालन प्रभावित होता है।

ट्रेनों की समयबद्धता पर पड़ता है असर

रेलवे अधिकारियों का कहना है कि अनावश्यक चेन पुलिंग के कारण ट्रेनों के संचालन में देरी होती है। इससे न केवल संबंधित ट्रेन प्रभावित होती है, बल्कि अन्य ट्रेनों के समय पर भी असर पड़ सकता है।

इसके अलावा हजारों यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ता है और रेलवे को भी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है।

कानून में है सजा का प्रावधान

रेल अधिनियम, 1989 की धारा 141 के तहत बिना उचित और पर्याप्त कारण के अलार्म चेन खींचना दंडनीय अपराध माना जाता है। इस अपराध के लिए जुर्माना, कारावास या दोनों प्रकार की सजा का प्रावधान है।

रेलवे सुरक्षा बल (RPF) द्वारा ऐसे मामलों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है।

न्यायालय ने लगाया जुर्माना

फिरोजपुर मंडल की ओर से दर्ज किए गए मामलों में न्यायालय द्वारा दोषी पाए गए व्यक्तियों पर कुल 84,300 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि भविष्य में भी ऐसे मामलों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा।

जागरूकता अभियान भी जारी

रेलवे यात्रियों को अलार्म चेन के सही उपयोग के प्रति जागरूक करने के लिए विभिन्न माध्यमों से अभियान चला रहा है। रेलवे स्टेशनों, ट्रेनों और सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली के जरिए लगातार संदेश प्रसारित किए जा रहे हैं।

अधिकारियों ने यात्रियों से अपील की है कि वे केवल वास्तविक आपातकालीन स्थिति में ही अलार्म चेन का उपयोग करें और रेल सेवाओं के सुचारु संचालन में सहयोग दें।

यात्रियों से की गई अपील

रेलवे प्रशासन ने कहा है कि चेन पुलिंग का दुरुपयोग न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि इससे हजारों यात्रियों की यात्रा प्रभावित होती है। इसलिए यात्रियों को जिम्मेदार नागरिक के रूप में रेल नियमों का पालन करना चाहिए।

फिरोजपुर मंडल ने स्पष्ट किया है कि रेल सुरक्षा और समयबद्ध संचालन सुनिश्चित करने के लिए ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

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