Canada Work Permit: पंजाबियों के लिए बड़ी राहत, पात्र वर्क परमिट होल्डर्स बिना Study Permit कर सकेंगे 6 महीने तक पढ़ाई
पंजाब डेस्क: कनाडा में वर्क परमिट पर काम कर रहे लोगों के लिए इमिग्रेशन से जुड़ी अहम खबर सामने आई है। कनाडा के इमिग्रेशन विभाग IRCC ने पात्र वर्क परमिट होल्डर्स के लिए एक अस्थायी व्यवस्था की घोषणा की है। इसके तहत कनाडा में पहले से मौजूद योग्य लोग 6 महीने या उससे कम अवधि के कुछ शॉर्ट-टर्म कोर्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम बिना अलग Study Permit के कर सकेंगे।
नई पॉलिसी की घोषणा 9 सितंबर 2026 को की गई है। हालांकि, यह सुविधा हर वर्क परमिट धारक या हर तरह के कोर्स पर लागू नहीं होगी।
6 महीने तक की पढ़ाई का मिल सकता है मौका
नई व्यवस्था का उद्देश्य कनाडा में पहले से काम कर रहे विदेशी कामगारों को अपनी स्किल और योग्यता बढ़ाने का अवसर देना है।
पात्र वर्क परमिट होल्डर्स छोटी अवधि के कोर्स, ट्रेनिंग या कुछ लाइसेंसिंग प्रोग्राम कर सकेंगे। इनकी अवधि अधिकतम 6 महीने तक हो सकती है।
अगर किसी व्यक्ति का वर्क परमिट 6 महीने पूरे होने से पहले ही समाप्त हो जाता है, तो बिना Study Permit पढ़ाई करने की उसकी पात्रता भी वर्क परमिट की वैधता खत्म होने के साथ समाप्त हो जाएगी।
नौकरी के साथ कर सकेंगे स्किल अपग्रेड
इस व्यवस्था का एक बड़ा फायदा यह है कि पात्र कामगारों को छोटी अवधि की ट्रेनिंग लेने के लिए अपनी नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं होगी।
वे काम जारी रखते हुए अपनी प्रोफेशनल स्किल बढ़ाने वाले कोर्स कर सकेंगे। इससे खास तौर पर ट्रेड्स, हेल्थकेयर और तकनीकी क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को फायदा मिल सकता है।
IRCC की ओर से ट्रेड्सपर्सन, नर्स और लैबोरेटरी टेक्नीशियन जैसे कामगारों का उदाहरण दिया गया है।
भारतीय और पंजाबी वर्क परमिट होल्डर्स को भी फायदा
कनाडा में बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक वर्क परमिट पर रहकर काम कर रहे हैं। इनमें पंजाब से जाने वाले लोगों की भी बड़ी संख्या है। ऐसे में नई अस्थायी व्यवस्था उन पात्र भारतीय कामगारों के लिए उपयोगी हो सकती है जो नौकरी के साथ अपनी योग्यता या तकनीकी कौशल बढ़ाना चाहते हैं।
हालांकि, सिर्फ इस सुविधा के तहत कोई शॉर्ट-टर्म कोर्स करने से किसी व्यक्ति को कनाडा की स्थायी नागरिकता या PR का सीधा अधिकार नहीं मिलेगा।
क्या PR के लिए मिलेंगे अतिरिक्त अंक?
इसका जवाब नहीं है। बिना Study Permit के इस अस्थायी व्यवस्था के तहत कोर्स करने पर Express Entry या किसी अन्य PR कार्यक्रम में अपने-आप अतिरिक्त अंक नहीं मिलेंगे।
हां, अगर संबंधित ट्रेनिंग से किसी व्यक्ति की प्रोफेशनल योग्यता, लाइसेंस या काम से जुड़ी क्षमता बेहतर होती है, तो वह कुछ परिस्थितियों में भविष्य की इमिग्रेशन प्रोफाइल के लिए उपयोगी हो सकती है। PR के लिए अलग इमिग्रेशन प्रोग्राम की सभी पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी।
PGWP के लिए नहीं बनेगा नया रास्ता
नई सुविधा को Post-Graduation Work Permit (PGWP) हासिल करने का नया रास्ता नहीं माना जाएगा।
यानी बिना Study Permit के इस व्यवस्था के तहत किया गया शॉर्ट-टर्म कोर्स अपने आप PGWP का अधिकार नहीं देगा। इसलिए वर्क परमिट होल्डर्स को कोर्स चुनने से पहले उसकी पात्रता और इमिग्रेशन पर पड़ने वाले प्रभाव को अच्छी तरह समझना जरूरी होगा।
पॉलिसी 2027 के अंत तक अस्थायी
IRCC के अनुसार, यह अस्थायी व्यवस्था 31 दिसंबर 2027 तक लागू रहेगी।
इसका मकसद कनाडा में पहले से मौजूद योग्य विदेशी कामगारों को अपनी मौजूदा नौकरी के साथ छोटी अवधि की शिक्षा और ट्रेनिंग हासिल करने में अधिक लचीलापन देना है।
नए लोगों के लिए कनाडा आने का रास्ता नहीं
यह घोषणा उन लोगों के लिए नया वीजा या वर्क परमिट प्रोग्राम नहीं है जो अभी कनाडा जाना चाहते हैं।
इसका लाभ मुख्य रूप से उन पात्र लोगों को मिलेगा जो पहले से कनाडा में मौजूद हैं और वैध वर्क परमिट रखते हैं। इसलिए भारत या किसी अन्य देश से कनाडा जाने की योजना बना रहे लोगों के लिए यह पॉलिसी अपने आप में नया इमिग्रेशन रास्ता नहीं है।
कुल मिलाकर, पात्र वर्क परमिट होल्डर्स के लिए यह बदलाव नौकरी के साथ सीमित अवधि की ट्रेनिंग और स्किल अपग्रेड करने का एक अतिरिक्त अवसर प्रदान करता है। हालांकि, किसी भी कोर्स में दाखिला लेने से पहले अपनी व्यक्तिगत पात्रता और उस कोर्स पर लागू नियमों की पुष्टि करना जरूरी है।

