संगरूर कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ वारंट जारी किया
पंजाबी दूरदर्शन | संगरूर
पंजाब के संगरूर की एक अदालत ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ एक मामले में वारंट जारी किया है। अदालत ने उन्हें निर्धारित तिथि पर पेश होने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 19 सितंबर 2026 को तय की गई है।
2023 के बयान से जुड़ा है मामला
यह मामला वर्ष 2023 में दर्ज एक शिकायत से संबंधित है। शिकायतकर्ता, जो स्वयं को बजरंग दल का सदस्य बताते हैं, ने आरोप लगाया था कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान जारी कांग्रेस के घोषणापत्र और सार्वजनिक बयानों में मल्लिकार्जुन खड़गे ने बजरंग दल की तुलना PFI (पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया) से की थी तथा संगठन पर प्रतिबंध लगाने की बात कही थी।
शिकायतकर्ता का आरोप है कि इन बयानों से उनकी और संगठन की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची।
अदालत ने जारी किया वारंट
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने खड़गे के खिलाफ ₹15,000 का जमानती वारंट (Bailable Warrant) जारी करने का आदेश दिया है। उनके वकील ने भी अदालत की इस कार्रवाई की पुष्टि की है।
गैर-जमानती वारंट की भी संभावना
अदालत ने संकेत दिया है कि यदि निर्धारित तिथि पर आरोपी अदालत में पेश नहीं होते या कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं करते, तो परिस्थितियों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जा सकती है। इसमें आवश्यक होने पर गैर-जमानती वारंट जारी करने पर भी अदालत विचार कर सकती है।
अगली सुनवाई 19 सितंबर को
अब इस मामले की अगली सुनवाई 19 सितंबर 2026 को होगी। उस दिन अदालत आगे की कानूनी प्रक्रिया पर निर्णय लेगी।

