सरबजीत कौर के पाकिस्तानी पति नासिर पर चलेगा केस, पहली पत्नी ने की शिकायत

सरबजीत कौर के पाकिस्तानी पति के खिलाफ चलेगा केस, पहली पत्नी की मंजूरी के बिना दूसरी शादी का आरोप

लाहौर की फैमिली कोर्ट ने साइमा नासिर की निजी शिकायत स्वीकार की, 10 नवंबर को पेश होने के निर्देश; सरबजीत कौर को भारत वापस भेजने की मांग भी अदालत में लंबित

भारत से पाकिस्तान गई पंजाबी महिला सरबजीत कौर से निकाह करने वाले नासिर हुसैन की कानूनी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लाहौर की फैमिली कोर्ट ने उनकी पहली पत्नी साइमा नासिर की ओर से दायर निजी शिकायत स्वीकार कर ली है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि नासिर ने पहली पत्नी की मंजूरी और जरूरी कानूनी प्रक्रिया के बिना दूसरी शादी की।

कोर्ट ने नासिर हुसैन को नोटिस जारी कर 10 नवंबर 2026 को पेश होने के निर्देश दिए हैं। साइमा ने अपने पति के खिलाफ सजा और जुर्माना लगाने की मांग की है। उनके वकील एडवोकेट अली चंगेजी संधू ने 15 अक्टूबर को शिकायत दाखिल की थी।

साइमा का यह भी आरोप है कि नासिर ने उन्हें चार नाबालिग बच्चों के साथ घर से निकाल दिया। उन्होंने अदालत से बच्चों के भरण-पोषण के लिए मासिक गुजारा भत्ता और रहने के लिए घर उपलब्ध कराने की मांग की है।

पहली पत्नी ने लगाए गंभीर आरोप

साइमा नासिर का आरोप है कि उनके पति ने उनकी अनुमति के बिना भारतीय महिला सरबजीत कौर से निकाह किया। उन्होंने यह भी दावा किया कि दूसरी शादी के बाद उन्हें और उनके बच्चों को परेशान किया गया और घर से निकाल दिया गया।

साइमा ने सरबजीत कौर को लेकर भी कुछ आरोप लगाए हैं। ये आरोप शिकायतकर्ता के दावे हैं और इनकी स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध जानकारी से नहीं होती है।

कोर्ट में साइमा और उनके भाई के बयान दर्ज

मामले में साइमा नासिर और उनके भाई मुहम्मद नदीम ने नासिर हुसैन के खिलाफ गवाह के तौर पर अपने बयान दर्ज कराए हैं। साइमा की ओर से एडवोकेट अली चंगेजी संधू अदालत में पैरवी कर रहे हैं।

अब अदालत की ओर से जारी नोटिस के अनुसार, नासिर को 10 नवंबर 2026 को पेश होना है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई सुनवाई के दौरान तय होगी।

पाकिस्तान में दूसरी शादी के लिए अनुमति का नियम

साइमा के वकील अली चंगेजी संधू के मुताबिक, पाकिस्तान के मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस, 1961 की धारा 6 के तहत दूसरी शादी से पहले आर्बिट्रेशन काउंसिल की अनुमति लेना जरूरी है। उन्होंने आरोप लगाया कि नासिर ने इस कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया।

वकील के अनुसार, नियमों का उल्लंघन करने पर एक साल तक की कैद और पांच लाख पाकिस्तानी रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान हो सकता है। इस मामले में नासिर के खिलाफ आरोपों पर अंतिम फैसला अदालत की कानूनी प्रक्रिया के बाद ही होगा।

सरबजीत कौर को भारत वापस भेजने की मांग

सरबजीत कौर को पाकिस्तान से भारत वापस भेजने की मांग को लेकर लाहौर हाईकोर्ट में याचिका लंबित है। एडवोकेट अली चंगेजी संधू इस मामले में करनैल सिंह की ओर से भी पैरवी कर रहे हैं। करनैल सिंह को सरबजीत कौर का भारतीय पति बताया गया है।

इस मामले में पहले भी सरबजीत के वीजा, पाकिस्तान में रुकने और नासिर हुसैन से निकाह को लेकर कानूनी विवाद सामने आ चुका है।

सरबजीत कौर के मामले की पूरी टाइमलाइन

नवंबर 2025: सिख श्रद्धालुओं के जत्थे के साथ पाकिस्तान गईं

4 नवंबर 2025 को पंजाब के कपूरथला की निवासी सरबजीत कौर अपने भारतीय पति करनैल सिंह के साथ गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर सिख श्रद्धालुओं के जत्थे में शामिल होकर अटारी बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान गई थीं। जत्था ननकाना साहिब की यात्रा पर गया था।

पाकिस्तान में नासिर हुसैन से निकाह

रिपोर्ट के मुताबिक, 4 से 13 नवंबर 2025 के बीच पाकिस्तान प्रवास के दौरान सरबजीत कौर की मुलाकात शेखूपुरा निवासी नासिर हुसैन से हुई। दोनों की पहले फेसबुक के जरिए जान-पहचान होने की बात सामने आई थी। सरबजीत ने इस्लाम धर्म अपनाकर अपना नाम नूर फातिमा रखा और नासिर से निकाह कर लिया।

13 नवंबर को भारतीय सिख श्रद्धालुओं का जत्था वापस लौटा, लेकिन सरबजीत कौर सहित 10 श्रद्धालु उसके साथ नहीं आए। इसी दौरान उनके वीजा की अवधि समाप्त होने की बात सामने आई।

नवंबर 2025: निकाहनामा वायरल होने के बाद मामला चर्चा में आया

18 नवंबर 2025 को सोशल मीडिया पर सरबजीत और नासिर का निकाहनामा वायरल होने के बाद मामला चर्चा में आया। इसके बाद दोनों ने कथित कार्रवाई से सुरक्षा की मांग करते हुए लाहौर हाईकोर्ट का रुख किया।

जनवरी 2026: वीजा नियमों के उल्लंघन पर एफआईआर की मांग

20 जनवरी 2026 को पाकिस्तान के पूर्व सिख विधायक महेंद्र पाल सिंह की ओर से एडवोकेट अली चंगेजी संधू ने लाहौर की सेशंस कोर्ट में याचिका दायर की। इसमें सरबजीत और नासिर के खिलाफ फॉरेनर्स एक्ट, 1946 के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई। याचिका में वीजा नियमों के उल्लंघन और निर्धारित अवधि से अधिक पाकिस्तान में रहने के आरोप लगाए गए।

इसके बाद दोनों को हिरासत में लिए जाने की खबर सामने आई। सरबजीत को भारत वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू होने की जानकारी भी आई, लेकिन मामला अदालत में लंबित होने के कारण प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी।

फरवरी 2026: करनैल सिंह ने हाईकोर्ट का रुख किया

24 फरवरी 2026 को करनैल सिंह ने लाहौर हाईकोर्ट में याचिका दायर की। उन्होंने दलील दी कि कानूनी तलाक के बिना सरबजीत का दूसरा निकाह वैध नहीं है। उन्होंने मामले की जांच और सरबजीत को भारत वापस भेजने की मांग की।

मार्च 2026: मंत्रालयों से जवाब मांगा

25 मार्च 2026 को लाहौर हाईकोर्ट ने संबंधित मंत्रालयों को मामले में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। कानूनी प्रक्रिया के दौरान सरबजीत कौर को महिलाओं के शेल्टर होम में भेजे जाने की जानकारी सामने आई।

सितंबर 2026: पहली पत्नी साइमा नासिर सामने आईं

7 सितंबर 2026 को नासिर हुसैन की पहली पत्नी साइमा अपने चार नाबालिग बच्चों के साथ सामने आईं। उन्होंने आरोप लगाया कि नासिर ने दूसरी शादी के बाद उन्हें और बच्चों को प्रताड़ित किया तथा घर से निकाल दिया।

7 से 10 सितंबर के बीच साइमा ने अपने वकील के माध्यम से दो अलग-अलग अदालतों में मामले दायर किए। इनमें बच्चों के भरण-पोषण के लिए 80 हजार पाकिस्तानी रुपये प्रति माह गुजारा भत्ता और पहली पत्नी की अनुमति के बिना दूसरी शादी करने पर कार्रवाई की मांग शामिल थी।

11 सितंबर 2026 को साइमा ने लाहौर हाईकोर्ट में एक और याचिका दायर कर आरोप लगाया कि सरबजीत कौर ने उनके पैतृक घर पर अवैध कब्जा कर लिया है।

10 नवंबर की सुनवाई पर नजर

अब लाहौर की फैमिली कोर्ट में नासिर हुसैन के खिलाफ दायर निजी शिकायत पर अगली सुनवाई 10 नवंबर 2026 को होनी है। वहीं, सरबजीत कौर को भारत वापस भेजने की मांग से जुड़ी याचिका भी कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है। दोनों मामलों में आगे की स्थिति अदालतों के फैसलों और संबंधित पक्षों के जवाब पर निर्भर करेगी।

 

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